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उच्चतम कोर्ट ने आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आधार को सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की अंतिम तिथि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के संबंध में भी कहा कि अब मोबाइल को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख छह फरवरी को भी अब 31 मार्च तक के लिए बढाया जाता है।

इस फैसले के बाद अब लोगों को बैंक में अपना नया खाता खोलने के लिए अब आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था 31 मार्च तक लागू रहेगी। इस मामले में सरकार का पक्षा रख रहे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि सरकार की सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख को अगले साल 31 मार्च तक बढाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों को तात्कालिक राहत मिलेगी। अब देखने की बात यह है कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय अपने अंतिम निर्णय में क्या फैसला देता है।

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